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भारत का उपराष्ट्रपति / Bhaarat ka Upbhaarat / Vice President of India / In Hindi || BY Nirban PK Sir

 भारत का उपराष्ट्रपति


  • संविधान के भाग 5, में अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है|

  • उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है| 

  • आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद के बाद आता है| 

  • यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है| 


  • अनुच्छेद 63 पद का प्रावधान-

  • भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा| 



  • योग्यता [अनुच्छेद 66 (3)]-

  1. भारत का नागरिक हो| 

  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो|

  3. राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो


  • अनुच्छेद 66 (4)- भारत सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ के पद न हो| 

  • अनुच्छेद 66 (2)- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो 


  • निर्वाचन विधि [66(1)] -

  • एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से 


  • निर्वाचक मंडल [अनु- 66 (1)]    

  • संसद के दोनों सदनों के सभी (निर्वाचित व मनोनीत) सदस्य शामिल होते हैं|


  • उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए आवश्यकता-

  • 20 प्रस्तावक 

  • 20 अनुमोदक होने चाहिए

  • जमानत राशि-15000

  • 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है|


  • शपथ (अनु 69)-

  • उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है|

  1. संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की

  2. कर्तव्य पालन की


  • पदाविधि या कार्यकाल (अनुच्छेद 67)

  • पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक

  • त्यागपत्र- राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा|

  • उपराष्ट्रपति नये उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है, चाहे कार्यकाल पूरा हो गया| 


  • पद से हटाना (अनु 67)-

  • राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, जिस पर लोकसभा की सहमति हो, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है| 

  • लेकिन ऐसा संकल्प लाने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी| 


  • Note- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के आधार क्या है इस बात पर सविधान मौन है| 


  • Note- उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र निर्वाचन किया जाएगा (अनु- 68)


  • Note- कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इस बात पर सविधान मौन है| 


  • चुनाव संबंधी विवाद [अनुच्छेद- 71]

  • उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व निर्णय S.C द्वारा किए जाते हैं, तथा S.C का निर्णय अंतिम होता है| 

  • S.C यदि किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन को अवैध ठहरा दे, तो इस दौरान किया गया कार्य अवैध नहीं होगा| 

  • उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विधि संसद बनाएगी| 

  • उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है| 


  • उपराष्ट्रपति के कार्य- 

  • अनुच्छेद 64 व 89- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है| 

  • अनुच्छेद 65- राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा| 


  • Note- जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा| 


  • वेतन भत्ते-

  • उपराष्ट्रपति को वेतन अनुच्छेद 97 के अंतर्गत सभापति के रूप में मिलता है (4 लाख रुपये)

  • जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वेतन राष्ट्रपति के रूप में मिलता है (5 लाख रुपये)


  • अब तक बने उपराष्ट्रपति-


TRICK- राजा गी गोबी हिवेश के कृष्ण से अच्छी ना जी 


  • रा- राधाकृष्णन- (13 मई 1952 से 12 मई 1962)

  • जा- जाकिरहुसैन- (13 मई 1962 से 12 मई 1967)

  • गी- V.V गिरी- (13 मई 1967 से 3 मई 1969)

  • गो- गोपालस्वरूप पाठक (31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974)

  • बी- बी.डी जत्ता (31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979)

  • हि- हिदायतुल्लाह (21 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984))

  • वे- रामास्वामी वेंकटरमण (31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987)

  • श- शंकर दयाल शर्मा (3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992)

  • के- के.आर.नारायण (21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997)

  • कृष्ण- कृष्णकांत- (21 अगस्त 1997- 27 जुलाई 2002)

  • से- भैरों सिंह शेखावत (19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007)

  • अ- मोहम्मद हामिद अंसारी (11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017)

  • ना- वेंकैया नायडू (11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022)

  • जी- जगदीप धनखड़ (11 अगस्त 2022 ....... )



  • सबसे अधिक कार्यकाल- राधाकृष्णन व मोहम्मद हामिद अंसारी (लगभग 10 वर्ष)

  • सबसे कम कार्यकाल- V.V गिरी (लगभग 2 वर्ष)

  • शंकर दयाल शर्मा, राधाकृष्णन, हिदायतुल्लाह निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने| 

  • कृष्णकांत की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई| 

  • राधाकृष्णन व मोहम्मद हामिद अंसारी दो बार उपराष्ट्रपति बने| 

  • गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्णकांत, भैरों सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं| 

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