मौलिक कर्तव्य
संविधान के भाग 4 ‘क’, अनुच्छेद 51 ‘क’ में मौलिक कर्तव्यो का उल्लेख है|
मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है|
मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था|
42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा तथा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 ‘क’ व अनुच्छेद 51 ‘क’ जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए|
ये नागरिकों के लिए कर्तव्य है|
ये वाद योग्य नहीं है| अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता है|
86 वें संशोधन 2002 के द्वारा 11 वा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया| अत: वर्तमान में इनकी संख्या 11 है|
सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यो की ही सिफारिश की थी|
स्वर्ण सिंह समिति-
1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस समिति का गठन किया|
इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता के संबंध में सिफारिश देनी थी|
इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी|
इस समिति में कुल 12 सदस्य थे-
स्वर्ण सिंह- अध्यक्ष
A.R अतुल्य
S.S राय
रजनी पटेल
H.R गोखले
V.A.सैयद मोहम्मद
V.N गाडगिल
C.M. स्टेफन
D P सिंह
दिनेश गोस्वामी
वसंत सेठ
B.N बनर्जी
11मौलिक कर्तव्य निम्न है-
अनुच्छेद 51 ‘क’ भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -
(a)(क)- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें| A- एंथम (राष्ट्रीय गान)
Note- इसमें राष्ट्रीय गीत नहीं है|
(b)(ख)- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोए रखें और उनका पालन करें| B- भगत सिंह
(c)(ग)- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें| C- कंफररम सावरेंटी
(d)(घ)- देरत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातत्व की भावना का निर्माण करे जो, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान केश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें | डिफेंस -D
(e)(ड़)- भा विरुद्ध हो| E= एनवायरमेंट
(f) (च)- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें F= Fraternity
(g) (छ)- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखें| green पर्यावरण
(h) (ज)- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें| human scientific
(i) (झ)- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें| इनकम प्रॉपर्टी
(j) (ञ)- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले| Joint एक्शन
(k) (ट)- माता-पिता या संरक्षक अपने 6-14 वर्ष के बच्चों या प्रतिपाल्य को यथास्थिति शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा|
वर्मा समिति 1999-
यह समिति भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है|
इस समिति ने पहले से मौजूद कुछ कानूनी प्रावधानों की पहचान की, जो मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं|
ये कानूनी प्रावधान निम्न है-
राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971)- यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है|
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955)- यह धर्म और जाति के आधार पर छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय मानता है|
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (1967)- यह किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर गैर कानूनी घोषित करता है| 2019 में इस अधिनियम का संसोधन किया गया तथा अब इसमें संगठन के साथ किसी व्यक्ति को भी आंतकवादी घोषित किया जा सकता है|
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम(1951)- यह भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित करता है|
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम( 1972)- यह दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है|
वन (संरक्षण) अधिनियम (1980)- यह वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है|
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