H-1B वीजा व्यवस्था को बदलने की तैयारी : एन्ड H-1B वीजा एब्यूज एक्ट ऑफ 2026
एन्ड H-1B वीजा एब्यूज एक्ट ऑफ 2026 क्या है?
H-1B वीजा व्यवस्था को बदलने के लिए अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन द्वारा एन्ड H-1B वीजा बिल पेश किया है|
फ्रीडम कॉकस-
इस बिल का समर्थन 35 कट्टरपंथी सांसदों ने किया है| इस समूह को फ्रीडम कॉकस कहा जाता है|
बिल का उद्देश्य-
H-1B वीजा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना है|
इस बिल की वजह से अमेरिका में कार्य करने का सपना देख रहे पेशेवर भारतीयों पर खतरा मंडरा सकता है|
बिल के प्रमुख प्रावधान-
नए H-1B वीजा पर 3 साल का पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव
वार्षिक कोटा को 65000 से घटाकर मात्र 25000 करना
लॉटरी सिस्टम खत्म कर वेतन आधारित चयन, जिसमें न्यूनतम वेतन $200000 सालाना तय
छात्रों के लिए OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) प्रोग्राम खत्म करने का प्रस्ताव
H-1B वीजा धारको के परिजनों (H-4) के काम करने पर रोक
H-1B वीजा से ग्रीन कार्ड की राह बंद करने पर बल
H-1B वीजा क्या है-
एच-1बी वीजा इमीग्रेशन एण्ड नैशनॅलिटी ऐक्ट 1952 की धारा 101 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका में एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है|
यह एक नौकरी-आधारित वीजा है, जो कंपनियों को विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवरों (मुख्यतः आईटी, इंजीनियरिंग, विज्ञान) को नियुक्त करने की अनुमति देता है|
इसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष होती है, जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है|
OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) प्रोग्राम क्या है-
यह अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए एक वर्क प्रोग्राम है|
इसके तहत F-1 वीजा धारक छात्र, जो अमेरिका में उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर) पूरी कर रहे हैं, उन्हें अपने अध्ययन क्षेत्र में नौकरी करने का अवसर मिलता है|
H-4 वीज़ा क्या है-
यह H-1B वीजा धारको के परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे) के लिए एक अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीज़ा है|
यह आश्रितों को अमेरिका में रहने और अध्ययन करने की अनुमति देता है|
ग्रीन कार्ड क्या है-
ग्रीन कार्ड अमेरिका में प्रवासियों को कानूनी रूप से स्थायी रूप से रहने, काम करने और व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है|
यह अमेरिकी नागरिकता का पहला चरण है, जिसके धारक 5 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं|
ग्रीन कार्ड धारक (Permanent Resident) अमेरिका में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, स्थायी रूप से रह सकते हैं, और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं|
ग्रीन कार्ड धारक वोट नहीं दे सकते और उन्हें अमेरिकी पासपोर्ट नहीं मिलता है|

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