अनुच्छेद- 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी|
व्याख्या-
संसद विधि द्वारा (ऐसे राज्यक्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है) संघ में नये राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी|
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद कुछ निबंधन और शर्ते भी लगा सकती है|
अर्थात अनुच्छेद -2 संसद को निम्न शक्ति प्रदान करता है-
नये राज्यों को भारत संघ में शामिल (Admission) करना|
नये राज्यों का गठन या स्थापना (Establish) करना|
अनुच्छेद 2A/ (क) सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना-
- (36 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा 26-4-1975 से निरसित)
व्याख्या-
35 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2A तथा 10 वीं अनुसूची जोड़ी गई| इस संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को ‘सम्बद्ध राज्य’ या ‘सहयुक्त राज्य’ (Associated) का दर्जा दिया गया|
36 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था|
इस संशोधन के द्वारा पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची (राज्यसभा में सीटें) में संशोधन किया गया तथा अनु-371‘च’ जोड़ा गया
इसके द्वारा (36 वे 1975) अनुच्छेद 2A तथा अनुसूची-10 को समाप्त कर दिया गया|

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